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नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों की ली बैठक

Updated on 16-05-2025 01:39 PM

महासमुंद। तीन नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह एवं पुलिस अधीक्षक  आशुतोष सिंह द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महत्वपूर्ण संशोधनों और नागरिकों के अधिकारों से संबंधित नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि वर्ष 2024 से प्रभाव में आए ये नए कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले चुके हैं। उनके अनुसार, “इन कानूनों का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रारंभ में चुनौतियाँ आ सकती हैं, किंतु निरंतर अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से हम इनका सहज उपयोग सुनिश्चित करेंगे।” साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब आपराधिक मामलों में चालान 60 से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन कानूनों का समयबद्ध, पारदर्शिता के साथ पालन किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को नए कानून के संबंध में सतत अध्ययन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस विभाग को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।

पुलिस अधीक्षक  आशुतोष सिंह ने बताया कि ई-एफआईआर के लिए फोन, ई-मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से अपराध घटित होने की सूचना दे सकते हैं। अब इसके लिए जवाबदेही तय हो जाएगी। प्रार्थी को संबंधित थाने में जाकर हस्ताक्षर कर एफआईआर दर्ज करानी होगी। थाना प्रभारी या विवेचक को जांच की जरूरत लगने पर एसडीओपी या सीएसपी की लिखित अनुमति के बाद जांच होगी। झूठी शिकायत से बचने के लिए तीन दिवस में पुलिस अधिकारी जांच करेंगे तथा गंभीर मुद्दा होने पर एफआईआर दर्ज होगी तथा विधिवत प्रकरण की विवेचना की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नये कानून के अंतर्गत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी समय का निर्धारण किया गया है।

उन्होंने बताया कि अर्थदण्ड में परिवर्तन करते हुए वृद्धि की गई है, जो कि प्रासंगिक एवं सामयिक है। इसके साथ ही अपराधियों के लिए सामाजिक सेवा की बात की गई है। नए टेक्नोलाजी को अपनाने से कार्य सुगम होंगे तथा अपराधियों को समय पर दण्ड मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिंक टीम एवं साक्ष्य से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण है। बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ आरोप होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, इसे गंभीरता से लिया गया है। बार-बार अपराध करने वालों पर अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  रवि साहू,, एसडीओपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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