सरकारी अधिसूचना के मुताबिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले 'विंडफॉल टैक्स' में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक बयान में कहा कि ये बदलाव 16 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। विंडफॉल गेन्स टैक्स की दरों में हर 15 दिन में बदलाव किया जाता है। यह पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की औसत कीमतों पर निर्भर करता है।
डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स में भारी कटौती, महंगा हो गया पेट्रोल का निर्यात
नई दिल्ली: कच्चे तेल की कीमत लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। इस बीच सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 'विंडफॉल गेन्स टैक्स' बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, डीजल पर लगने वाले इस टैक्स को 16 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये बदलाव 16 अक्टूबर से लागू होंगे। घरेलू खपत के लिए उपलब्ध पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली मौजूदा ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले 'विंडफॉल टैक्स' में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक बयान में कहा कि ये बदलाव 16 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। विंडफॉल गेन्स टैक्स की दरों में हर 15 दिन में बदलाव किया जाता है। यह पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की औसत कीमतों पर निर्भर करता है।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले 'विंडफॉल टैक्स' में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक बयान में कहा कि ये बदलाव 16 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। विंडफॉल गेन्स टैक्स की दरों में हर 15 दिन में बदलाव किया जाता है। यह पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की औसत कीमतों पर निर्भर करता है।



