इंदौर। जो महिला मरी ही नहीं, उसकी हत्या के आरोप में कैसे किसी को जेल में रखा जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 18 माह से जेल में बंद हत्या के एक आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदश पारित किया। दरअसल, डेढ़ वर्ष पहले झाबुआ जिले में एक महिला का शव मिलने के बाद कुछ बयानों के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप थे कि इन्होंने महिला से संबंध बनाए और उसके बाद उसकी डंडों से पीटकर हत्या कर दी, लेकिन दो महीने पहले वही महिला पुलिस थाने पहुंच गई, जिसे मृत बताया जा रहा था।