संयुक्त राष्ट्र में जा सकता है पाकिस्तान
पाकिस्तान यूएन चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क कर सकता है। यह अनुच्छेद किसी भी UN सदस्य राज्य को किसी विवाद या स्थिति को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत के संधि तोड़ने पर पाकिस्तान इन विकल्पों पर आगे बढ़ सकता है।भारत और पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस डील का मकसद सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटना है। इस समझौते में तीन पूर्वी नदियों- ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिलना तय हुआ। तीन पश्चिम की नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को देना तय किया गया।