भोपाल। कर्मचारी या आश्रित के बीमार होने पर मिलने वाला मेडिकल अग्रिम अब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 80 प्रतिशत तक मेडिकल अग्रिम देने का अधिकार अब मूल विभाग को होगा। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुमति या परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए वित्तीय अधिकार पुस्तिका में 13 वर्ष बाद संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।