पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था। 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अटारी-वाघा बॉर्डर के से 786 पाकिस्तानी वापस लौटे।
PTI के मुताबिक 28 अप्रैल तक एक हजार से ज्यादा भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौटे हैं। शाम 5 बजे के बाद आए लोगों को वापस लौटाया गया। वे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके। 29 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई।
केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को आदेश जारी कर रहा था कि डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें तीन साल जेल या तीन लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
भारत सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के देश से जाने के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें लॉन्ग टर्म, डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए थे।
14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए गए
इससे पहले भारत सरकार ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों 14 कैटेगरी में दिए गए वीजा रद्द किए गए हैं। 12 कैटेगरीज के वीजाधारकों को 25 अप्रैल, SAARC वीजाधारकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।
बाद में 12 कैटेगरीज के वीजा होल्डर्स के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमैट्स को ‘अन वॉन्टेड पर्सन’ घोषित किया गया है। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।