रायपुर। राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 लागू कर दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में हलचल मच गई है। खास तौर पर शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए यह नीति झटका लेकर आई है, क्योंकि इन्हें पूरी तरह नई ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। वहीं गृह विभाग, आबकारी, खनिज, परिवहन, वाणिज्य कर, पंजीयन, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू नहीं होगी।
राज्य के कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण चल रहा है, इसलिए उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग में वैसे भी सालभर अलग-अलग कारणों से ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए उस पर भी रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने आगे बताया कि निगम, मंडल, बोर्ड में नए पदाधिकारी नियुक्त हुये हैं। इसी वजह से इन विभागों में भी ट्रांसफर नहीं होंगे।
14 जून से शुरू होंगे तबादले
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिला स्तरीय स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक किए जाएंगे। इसके लिए स्वैच्छिक आवेदन 6 जून से 13 जून तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं।
नीति की प्रमुख बातें:
स्थानांतरण उन्हीं शासकीय सेवकों का किया जाएगा जो दो वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं।
परस्पर सहमति से स्थानांतरण की अनुमति है, लेकिन दोनों आवेदकों का संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी होगा।