साथ ही कई पत्र भी उन्होंने न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन को भेजे हैं, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की मांग की गई है।
राजस्थान-छतीसगढ़ की नीति का हवाला
एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है।
मध्य प्रदेश में भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के प्रावधान के अनुसार दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण के नीति बनाने की अनुशंसा की गई है।
आयुक्त ने इस संबंध में कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत कराने के लिए भी कहा है।
