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एमपी में अब 90 ml बॉटल में मिलेगी देसी शराब:शराब दुकानें 20 फीसदी होंगी महंगी

Updated on 25-01-2025 12:40 PM

मध्यप्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें शराब दुकानों के आवंटन मूल्य में 20 फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वहीं देसी शराब को 90 और 180 एमएल की बॉटल में बेचा जाएगा।

17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला भी लिया है। कुल 17 स्थानों की 47 शराब दुकानों को एक अप्रेल 2025 से बंद किया जाएगा। इन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इससे सरकार को 450 करोड़ की राजस्व क्षति होगी।

महेश्वर में देवी अहिल्या बाई की 300वें जयंती वर्ष के मौके कैबिनेट बैठक की गई। नई आबकारी नीति में कहा है कि शराब दुकानों के चालू वित्त वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2025-26 में करके ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

सबसे पहले नवीनीकरण के जरिए दुकानें आवंटित होंगी। इसके लिए 80 प्रतिशत या अधिक राशि जमा करने पर ही नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी। फिर लाटरी के जरिए और इसके बाद ई टेंडर के माध्यम से शराब दुकानों का ठेका दिया जाएगा।

शराब कारोबार में ई-चालान और ई बैंक गारंटी ही मान्य विदेशी शराब वेयर हाउस की सप्लाई व्यवस्था का ऑटोमेशन किया जाएगा और वेयरहाउस के स्मार्ट वेयर हाउस में परिवर्तित किया जाएगा। विदेशी शराब की ड्यूटी दरों को ईडीपी आधारित एड वेलोरेम किया जाएगा। वहीं शराब के कारोबार में धोखाधड़ी रोकने अब सिर्फ ई-चालान और ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी और एफडी मंजूर नहीं होगी।

नई श्रेणी के रूप में बार शुरू होगा सरकार ने तय किया है कि युवाओं में शराब की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और शराब को हतोत्साहित करने के लिए नई श्रेणी बार के रूप में शुरू की जाएगी। इसमें सिर्फ बीयर, वाइन और आरटीडी बेची जा सकेगी। इसके लिए हर जिले में आबकारी विभाग के अधिकारी व्यवस्था तय कराएंगे।

शराब दुकानों में पीओएस मशीनें लगेंगी आबकारी नीति में कहा है कि सभी शराब दुकानों पर पीओएस (पाइंट आफ सेल) मशीनें लगाई जाएगी। इसी से सप्लाई और बिलिंग होगी। दुकानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा।

अवैध शराब की बिक्री रोकने देसी शराब में कम तेजी की 60 डिग्री नई श्रेणी प्रारंभ की जाएगी। देसी शराब 180 एमएल और 90 एमएल की बोतलों में बिकेगी। 180 एमएल की केपिसिटी में टेट्रा पैक भी शुरू किया जाएगा।

यहां की शराब दुकानें और बार होंगे बंद

मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद नई आबकारी नीति के अंतर्गत उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक नगरीय क्षेत्रों की शराब दुकानों और बार को बंद किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत बांदकपुर, सलकनपुर, कुंडलपुर, बरमान कलां, लिंगा, बरमान खुर्द की शराब दुकानों और बार को पूरी तरह बंद किया जाएगा।


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