पीठ ने केंद्र से ऐसी केंद्रीय अथॉरिटी की पहचान करने को भी कहा, जो देशभर में फुटपाथ उपलब्ध कराने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखने की व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पीठ ने कहा कि जिस अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके पास पर्याप्त जगह, फंड, कर्मचारी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पीठ ने पूछा, 'यह केंद्रीय अथॉरिटी कौन होगी, हमें बताइए। अथॉरिटी के पास फंड, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, हमें बताइए कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 शहर कौन से हो सकते हैं।'
'रोड संग फुटपाथ, पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 शहर चुनें', सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से देश के पांच शहरों की पहचान कर वहां पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा, ताकि हर सड़क के साथ ठीक से पहचान कर और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ उपलब्ध कराया जा सके। कोर्ट ने कहा कि सड़क जहां है, वहां पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करना जरूरी है।
पीठ ने केंद्र से ऐसी केंद्रीय अथॉरिटी की पहचान करने को भी कहा, जो देशभर में फुटपाथ उपलब्ध कराने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखने की व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पीठ ने कहा कि जिस अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके पास पर्याप्त जगह, फंड, कर्मचारी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पीठ ने पूछा, 'यह केंद्रीय अथॉरिटी कौन होगी, हमें बताइए। अथॉरिटी के पास फंड, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, हमें बताइए कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 शहर कौन से हो सकते हैं।'
पीठ ने केंद्र से ऐसी केंद्रीय अथॉरिटी की पहचान करने को भी कहा, जो देशभर में फुटपाथ उपलब्ध कराने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखने की व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पीठ ने कहा कि जिस अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके पास पर्याप्त जगह, फंड, कर्मचारी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पीठ ने पूछा, 'यह केंद्रीय अथॉरिटी कौन होगी, हमें बताइए। अथॉरिटी के पास फंड, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, हमें बताइए कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 शहर कौन से हो सकते हैं।'
